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कृषक वृद्धजन पेंशन

  


राजस्थान में कृषक वृद्धजन पेंशन यूनिट (Kisan Vridhajan Pension Yojana) नामक पेंशन योजना शुरू की गई है। यह योजना राज्य के कृषकों के वृद्ध जनों के लिए मिलने वाले वृद्धजन पेंशन का उद्देश्य है। इसके तहत, वृद्ध कृषकों को मासिक आय प्राप्त होती है।


"राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए" भारत के राजस्थान राज्य में छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक योजना है। यह योजना पात्र किसानों को उनके बुढ़ापे में समर्थन देने के लिए मासिक पेंशन प्रदान करती है।

o    मुख्यमंत्री लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना पात्रता के नियम
o    1. राजस्थान राज्य के मूल निवासी।
o    2. छोटे और सीमांत किसान परिवार पात्र हैं।

    3. इस पेंशन योजना के लिए महिलाओं की आयु 55 वर्ष या उससे अधिक और पुरुषों की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

 राजस्थान कृषक वृद्धजन पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा।


    आवेदक का पात्रता मानदंड जाँचें:

    सबसे पहले, आपको देखना होगा कि आप कृषक वृद्धजन होते हैं या नहीं। आपको कम से कम 60 वर्ष के होने चाहिए और आपका राजस्थान में निवासी होना आवश्यक होगा। इसके अलावा, आपके पास भी कृषि से सम्बंधित दस्तावेज होने चाहिए।


    आवेदन पत्र भरें:

    पात्रता मानदंडों के आधार पर, आपको कृषक वृद्धजन पेंशन आवेदन पत्र भरना होगा। आवेदन पत्र आप राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सभी विवरणों को सही तरीके से भरना होगा और सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र के साथ भेजना होगा।


    आवश्यक दस्तावेज जमा करें:

    आपको आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की एक कॉपी जमा करनी होगी।


    आधार कार्ड की कॉपी

    राशन कार्ड की कॉपी

    बैंक खाते की पासबुक की कॉपी

    कृषि संयोग संबंधी दस्तावेजों की कॉपी, जैसे कि कृषि भूमि का पंजीयन पत्र और कृषि उपज का पंजीयन पत्र।


    आवेदन को जमा करें:

    आप अपने आवेदन पत्र और दस्तावेजों की कॉपी को अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आप उन्हें अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में भी भेज सकते हैं।


    पेंशन की विवरण प्राप्त करें:

    जब आपका आवेदन प्रक्रिया में सफलतापूर्वक स्वीकार किया जाता है, तो आपको पेंशन की विवरण प्राप्त होगी। यह आपके बैंक खाते में सीधे भुगतान के रूप में जारी किया जाएगा।


इस प्रक्रिया के अलावा, आप अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।


वृद्धजन पेंशन योजना



 राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना का संचालन

 राजस्थान सरकार ने लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक के सम्मान हेतु "सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना" का संचालन कर रही है। यह योजना वृद्ध कृषकों को मासिक पेंशन प्रदान करने का उद्देश्य है।





 राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना कि क्या पात्रता है

 राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के लिए पात्रता मापदंड निम्नलिखित होते हैं:

 उम्र: 60 वर्ष से अधिक
 आवास: राजस्थान के निवासी
 आय: न्यूनतम वार्षिक आय की पात्रता
 कृषि व्यवसाय: लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए
 इन मापदंडों के पालन करने वाले व्यक्तियों को योजना के तहत मासिक पेंशन प्रदान किया जाता है।





 राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना आवेदन कैसे करें

 राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित कदम उपलब्ध हैं:

 प्रपत्र डाउनलोड करें: योजना के तहत आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन मौजूद हो सकते हैं।

 जानकारी भरें: आवेदन प्रपत्र में अपनी व्यक्तिगत और आवासीय जानकारी भरें।

 दस्तावेजों की जगह पूरा करें: आवेदन प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ण सूची मौजूद होती है।

 प्रपत्र प्रस्तुत करें: जमा की गई जानकारी और दस्तावेजों की जांच के बाद, आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन प्रस्तुत करे





Raj Kisan Vridhajan Pension Yojana




 What is Rajasthan Kisan Vridhajan Pension Yojana and eligibility, require documents, benefit payable to beneficiary and how can apply


 Rajasthan Kisan Vridhajan Pension Yojana is a state-run pension scheme for farmers in Rajasthan, India.


 Eligibility:


 Farmers who are 60 years of age or above

 Should be a resident of Rajasthan

 Required Documents:


 Identity proof (Aadhaar card/Voter ID card)

 Age proof (Birth certificate/Aadhaar card)

 Residency proof (Ration card/Aadhaar card)

 Landholding proof (7/12 extract)

 Bank account details

 Benefit Payable:


 The beneficiary will receive a monthly pension of INR 3,000.

 To Apply:


 Farmers can visit the nearest Common Service Centre (CSC) or Krishi Vigyan Kendra (KVK)

 They can also apply online through the Rajasthan e-mitra website

 The applicant will have to fill in the application form with the required details and attach the necessary documents

 The application will be processed and the beneficiary will be enrolled in the scheme if found eligible. 


राज किसान वृद्धजन पेंशन योजना




 राजस्थान किसान वृद्धजन पेंशन योजना और पात्रता क्या है, आवश्यक दस्तावेज, लाभार्थी को देय लाभ और कैसे आवेदन कर सकते हैं


 राजस्थान किसान वृद्धजन पेंशन योजना राजस्थान, भारत में किसानों के लिए एक राज्य द्वारा संचालित पेंशन योजना है।


 पात्रता:


 किसान जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है

 राजस्थान का निवासी होना चाहिए

 आवश्यक दस्तावेज़:


 पहचान प्रमाण (आधार कार्ड / वोटर आईडी कार्ड)

 आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र / आधार कार्ड)

 निवास प्रमाण (राशन कार्ड/आधार कार्ड)

 लैंडहोल्डिंग प्रूफ (7/12 एक्सट्रैक्ट)

 बैंक खाता विवरण

 देय लाभ:


 लाभार्थी को INR 3,000 की मासिक पेंशन प्राप्त होगी।

 लागू करने के लिए:


 किसान निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) पर जा सकते हैं

 वे राजस्थान ई-मित्रा वेबसाइट के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं

 आवेदक को आवश्यक विवरण के साथ आवेदन पत्र भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना होगा

 आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी और पात्र पाए जाने पर लाभार्थी को योजना में नामांकित किया जाएगा।


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