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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

      



केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के स्थान पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन दिनांक 19.11.2007 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के 60 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्तियों को पेंशन देय है।

पेंशन दरः 75 वर्ष से कम आयु के  पेंशनर को रू.500/- प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर रू.750/- प्रतिमाह पेंशन देय है । जिसमें 80 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रू.200/-प्रतिमाह एवं 80 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को रू.500/-प्रतिमाह केन्द्रीयांश तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती हैं।

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